सारंगढ़ जिला निर्माण पर हाई कोर्ट की रोक


जनहित की सुनवाई के बिना नहीं बन सकता नया जिला
सरिया-बरमकेला क्षेत्र में हर्ष की लहर


रायगढ़ । छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नए जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़ निर्माण पर रोक लगा दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शनिवार को हाल ही में राज्य में एक नया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकतार्ओं के जनहित याचिका में उल्लेखित बातों के निराकरण के पहले जिला निर्माण पर रोक लगाते हुए कहा है कि जब तक याचिकाकतार्ओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए आपत्तियों का निराकरण राज्य सरकार नहीं कर लेती हैं तब तक जिला निर्माण राज्य सरकार नहीं करेगी।
याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के अंदर अपने आपत्ति पेश करने का मिला समय
मामले पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकतार्ओं को निर्देशित करते हुए कहा कि दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता अपने आपत्ति सचिव राजस्व आपदा के पास प्रस्तुत कर सकते हैं तथा इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति अब अपना दावा आपत्ति पेश नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि राज्य सरकार अब याचिकाकतार्ओं के द्वारा पेश किए गए आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण करेगी उसके बाद ही जिला निर्माण के संबंध में कोई कदम उठा सकेगी।
अधिवक्ताओं ने पक्ष मजबूती के साथ रखा
याचिकाकर्ताओं में भाजपा नेता जगन्नाथ पाणिग्राही के याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता रूपराम नायक, बरमकेला नगर पंचायत अध्यक्ष हेमसागर नायक एवं सरिया नगर पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल स्वर्णकार के याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता हर्षमंदर रस्तोगी,लेन्ध्रा मण्डल भाजपा अध्यक्ष भूतनाथ पटेल के याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विनीत पाण्डेय एवं बरमकेला सरपंच संघ के अध्यक्ष ओंकार पटेल के याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता काले ने पैरवी की। समस्त याचिकाकतार्ओं पर पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने नेतृत्व करते हुए याचिकाकतार्ओं का पक्ष मजबूती के साथ रखा वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला निर्माण के कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अपना निर्णय मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ ने सुनाया।
समय पर हम अपना आपत्ति दर्ज करेंगे: पाणिग्राही
प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य एवं महासमुंद जिला भाजपा संगठन प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्राही ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में चौदह दिवस के भीतर अपनी पूरी आपत्ति सचिव राजस्व आपदा विभाग के समक्ष रखेंगे।
उच्च न्यायालय के फैसले से बरमकेला क्षेत्र में खुशी
शनिवार को जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर का निर्णय आया तो बरमकेला विकासखंड वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
जिला संघर्ष समिति के सदस्य व मीडिया प्रभारी चूड़ामणि पटेल ने कहा कि इस निर्णय के पश्चात बरमकेला विकासखंड के सभी 224 गांवों के नागरिकों में खासा प्रसन्नता है।
उन्होंने बताया कि आज जिला संघर्ष समिति के सर्वदलीय प्रतिनिधियों ने सुभाष चौक बरमकेला तथा अटल चौक सरिया में आतिशबाजी करते हुए एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर खुशियां मनाई गई।

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