कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर हाई कोर्ट ने लगाया आवेदक पर 25 हजार रुपए कास्ट


रायगढ़ । नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई के खिलाफ याचिका लगाने पर हाई कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की टिप्पणी की है। इस पर हाईकोर्ट ने आवेदक के याचिका को खारिज करते हुए उसपर ₹25000 रुपए का कास्ट लगाया है।
पुराना शनि मंदिर रोड निगम कार्यालय के सामने ही अभिषेक शर्मा द्वारा अवैध निर्माण किया गया था। इस पर निगम प्रशासन द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किया गया। नोटिस के खिलाफ अभिषेक शर्मा द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसपर माननीय न्यायालय द्वारा भवन अनुज्ञा के लिए नियमानुसार निगम कार्यालय में आवेदन करने के निर्देश देते हुए याचिका निराकृत कर दी गई। इस दौरान भवन अनुज्ञा के लिए विधिवत आवेदन नहीं कर आवेदक अभिषेक शर्मा द्वारा पुनः हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और याचिकाकर्ता को विधि की प्रक्रिया का पालन नहीं करने एवं कानून का दुरुपयोग करने की बात कहते हुए याचिका खारिज करते हुए उसपर ₹25000 रुपए कास्ट लगाया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *