जिंदल स्टील एन्ड पावर प्लांट में जांच के बाद प्रतिबंधात्मक कार्यवाही


■  दुर्घटना में घायल इंजीनियर ने भी तोड़ा दम , अब तक दो की मौत

रायगढ़ । जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड यूनिट-3, खरसिया रोड, रायगढ़ में बीते दिनों दुर्घटना ग्रस्त होकर दो व्यक्ति के मृत्यु के संबंध में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा प्लांट की जांच की गई। जिसमें मजदूरों की सुरक्षा को लेकर इंतेजाम में गंभीर खामियां पाए जाने पर श्रमिकों के सुरक्षा को ध्यान रखते हुए लाईम एंड डोलो प्लांट में स्थापित समस्त बैग फिल्टर चेम्बर के हापर के इन्स्पेक्शन डोर को खोलकर जांच के कार्य में श्रमिकों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा में लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में मनीष श्रीवास्तव उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का कहना है कि लाईम एंड डोलो प्लांट में स्थापित समस्त बैग फिल्टर चेम्बर के हापर के इन्स्पेक्शन डोर को खोलकर जांच के कार्य में श्रमिकों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस कार्य के लिये एक सुरक्षित स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर निर्धारित नहीं कर लिया जाता है। बैग फिल्टर चेम्बर पर कार्य करने वाले सभी श्रमिकों को कार्यस्थल पर उपस्थित रहने वाले संभावित खतरों तथा स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर की जानकारी एवं आवश्यक प्रशिक्षण भलीभांति प्रदान करना सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है। बैग फिल्टर के हापर के अंदर प्रेसर व टेम्प्रेचर मेजरमेंट एवं हापर के अंदर संभावित ज्वलनशील गैस या अन्य ज्वलनशील सबस्टेंस की उपस्थिति की जांच के लिये बैग फिल्टर हापर में आवश्यक इन्स्ट्रूमेंट लगाया जाकर प्रापर मानीटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है। बैग फिल्टर हापर के इन्स्पेक्शन डोर खोलने के कार्य में नियोजित श्रमिकों द्वारा एल्यूमिनाईज्ड प्रोक्सीमिटी सूट का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है। बैग फिल्टर के अंदर किसी भी स्थिति में हॉट डस्ट का एक्यूमूलेशन न हो इस हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है तथा इस बाबत् एक रिपोर्ट कारखाना निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

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